Last Updated:
पिछले 6 महीनों की बात करें तो अमेठी में 227 सड़क हादसे हो चुके है. जिसमें 124 लोगों की मौत हुई और 152 लोग घायल हुए. इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार ठोस कदम नहीं उठा रहे. आंकड़े डराने वाले है. इन अवैध पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और दर्जनों परिवारों ने अपने चिरागों को खो दिया है. चाहे रात हो या दिन, सड़क पर खड़े ये वाहन हादसों को दावत दे रहे है.
अमेठीः सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार की लाख कोशिश के बावजूद सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों से लोगों की जिंदगी खतरे में है. परिवहन विभाग भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है. जिसकी वजह से आए दिन लोग अपनी जान गंवा रहे है या घायल हो रहे है. तस्वीर अमेठी की सड़कों की है. जहां वाहन गलत तरीके से खड़े रहते है. ये वाहन यातायात में बाधा डालने के साथ-साथ मौत का कारण भी बन रहे है. सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों और चार पहिया गाड़ियों से टकराकर मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे है. यह समस्या स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है. लेकिन वाहन स्वामियों की मनमानी नहीं थम रही.
पिछले 6 महीनों की बात करें तो अमेठी में 227 सड़क हादसे हो चुके है. जिसमें 124 लोगों की मौत हुई और 152 लोग घायल हुए. इसके बावजूद संबंधित जिम्मेदार ठोस कदम नहीं उठा रहे. आंकड़े डराने वाले है. इन अवैध पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और दर्जनों परिवारों ने अपने चिरागों को खो दिया है. चाहे रात हो या दिन, सड़क पर खड़े ये वाहन हादसों को दावत दे रहे है.
तीन बार की गलती, तो पंजीयन होगा निरस्त
इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) महेंद्र बाबू ने सख्त चेतावनी जारी की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा. महेंद्र बाबू ने कहा कि विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही है और सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान काट रही है. जो वाहन स्वामी बार-बार नियम तोड़ रहे है. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. यदि कोई वाहन तीन बार से ज्यादा सड़क पर अवैध रूप से खड़ा पाया गया तो उस गाड़ी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा.
नियमों के पालन की अपील
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही किसी की जान ले सकती है. प्रशासन ने तय कर लिया है कि महज जुर्माना काफी नहीं है. चार पहिया वाहन हो या अन्य कमर्शियल गाड़ियां, अब सड़क को पार्किंग बनाने वालों को भारी कीमत चुकानी होगी.


