राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस रद्द, कांग्रेस को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत

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‘40% कमिशन वाली सरकार’, राहुल गांधी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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Rahul Gandhi News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ भाजपा नेता केशव प्रसाद द्वारा दायर मानहानि केस रद्द कर दिया है. राज्य में पिछली सरकार के दौरान 40 फीसदी कमिशन वाले विज्ञापन विवाद में इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

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कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.

Rahul Gandhi News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को रद्द कर दिया. यह केस भाजपा ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ’40 फीसदी कमिशन’ वाले विज्ञापनों और नारों को लेकर दायर किया था. जस्टिस सुनील दत्त यादव ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका मंजूर की जाती है. कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के संबंध में कार्यवाही रद्द की जाती है.

यह केस भाजपा नेता केशव प्रसाद ने दायर किया था. इसमें राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आरोपी बनाया गया था. कांग्रेस ने 2023 के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यधारा के अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि तब सत्ता में भाजपा सरकार ठेकेदारों और अन्य से सार्वजनिक कार्यों के लिए 40% तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी. कांग्रेस ने इसे ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ के रूप में पेश किया था. भाजपा ने इन विज्ञापनों को झूठा और पार्टी सदस्यों तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को बदनाम करने वाला बताया था.

राहुल गांधी ने केस खारिज करने की मांग की थी

राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस खारिज करने की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी पोस्ट या सामग्री सीधे उन्हें नहीं जोड़ती. कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि ऐसे आरोप राजनीतिक आलोचना के दायरे में आते हैं और संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं. कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. यह राहत राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे पहले जून 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी 1 जून 2024 को जमानत मिली थी. केस 2023 चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के ‘40% कमीशन वाली सरकार’ वाले नारे से जुड़ा था, जिसने भाजपा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे.

कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था, जबकि भाजपा ने इसे मानहानि करार दिया. हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस नेताओं को राहत मिली है. राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और यह फैसला उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत कर सकता है. भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि वे फैसले की समीक्षा करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है.

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संतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें



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