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Rahul Gandhi News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ भाजपा नेता केशव प्रसाद द्वारा दायर मानहानि केस रद्द कर दिया है. राज्य में पिछली सरकार के दौरान 40 फीसदी कमिशन वाले विज्ञापन विवाद में इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.
कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है.
Rahul Gandhi News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस को रद्द कर दिया. यह केस भाजपा ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ’40 फीसदी कमिशन’ वाले विज्ञापनों और नारों को लेकर दायर किया था. जस्टिस सुनील दत्त यादव ने राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका मंजूर की जाती है. कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के संबंध में कार्यवाही रद्द की जाती है.
राहुल गांधी ने केस खारिज करने की मांग की थी
कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था, जबकि भाजपा ने इसे मानहानि करार दिया. हाईकोर्ट के फैसले से कांग्रेस नेताओं को राहत मिली है. राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और यह फैसला उनकी राजनीतिक छवि को मजबूत कर सकता है. भाजपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि वे फैसले की समीक्षा करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है.
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न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें


