Last Updated:
निलंबित सिंचाई विभाग के इंजीनियर रामभवन और दुर्गावती पर आरोप था कि वे बच्चों का यौन शोषण कर उनके वीडियो और फोटो डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचते थे. सीबीआई ने रामभवन को 18 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. जांच में आरोपी के घर से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सेक्स-टॉय और 8 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे.
चित्रकूट यौन उत्पीड़न की इनसाइडस्टोरी.
बांदाः जिले के पॉस्को कोर्ट पर उस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई थीं, जब कोर्ट में बच्चों के यौन उत्पीड़ने के मामले में दोषी करार दिए गए पति-पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई थी. यह पूरा मामला वर्षों पुराना है, जिसमें अब जाकर फैसला आया है. इस केस में बच्चों के यौन उत्पीड़ना का ऐसा घिनौना मामले सामने आया था, जिसको सुनकर हर किसी का कलेजा दहल गया था. मासूम बच्चों के साथ पति-पत्नी ने ऐसा जघन्य अपराध किया है कि
क्या था पूरा मामला?
निलंबित सिंचाई विभाग के इंजीनियर रामभवन और दुर्गावती पर आरोप था कि वे बच्चों का यौन शोषण कर उनके वीडियो और फोटो डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचते थे. सीबीआई ने रामभवन को 18 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था. जांच में आरोपी के घर से 8 मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सेक्स-टॉय और 8 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे. सीबीआई की ओसीएसएई यूनिट ने जांच में पाया कि आरोपी कम से कम 50 बच्चों का यौन शोषण कर चुका था और उनके वीडियो-फोटो डार्क वेब और क्लाउड नेटवर्क के माध्यम से 45 देशों में भेजे गए थे.
मोबाइल, चॉकलेट और घड़ी का देते थे लालच
आरोपी बच्चों को मोबाइल, चॉकलेट और घड़ी जैसी चीजों का लालच देता था. वह इंटरनेट, डार्क वेब और ई-मेल के जरिए विदेशी पेडोफाइल नेटवर्क से जुड़ा था और इसके इस गंदे खेल में उसकी पत्नी उसकी मदद करती थी, जिसपर जिसपर CBI टीम ने आरोपी जे ई रामभवन और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश किया था, जो कोर्ट में 50 से ज्यादा बच्चों के बयान दर्ज किए गए थे. बांदा कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को पति-पत्नी के खिलाफ दोषी सिद्ध करते हुए उन्हें जेल भेजा था. इसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने पति-पत्नी को सुनाई फांसी की सजा
चित्रकूट के सिंचाई विभाग में तैनात रहे जेई रामभवन और उसकी पत्नी द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण कर उनका पोर्न वीडियो बनाकर विदेशों में बेचने के मामले में बांदा पास्को कोर्ट में दोनों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी जेई के पास से बरामद पैसे सहित उसकी संपत्ति से पीड़ित बच्चों के परिजनों को 10 – 10 लाख की आर्थिक मदद का आदेश जारी किया है.
बच्चों में से कुछ बच्चे 3 साल के भी थे
पीड़ित बच्चों में कुछ तो 3 साल से भी कम के थे. सीबीआई ने मामले में 10 फरवरी 2021 को दाखिल की थी चार्जशीट. 26 में 2023 को राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे।
सीबीआई ने मामले में कोर्ट में की मज़बूत पैरवी की. सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर रहने के दौरान राम भवन ने बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था. कई बच्चे यौन उत्पीड़न के दौरान घायल भी हुए. कुछ पीड़ित बच्चों की आँख में भेंगेपन की भी शिकायत मिली थी.
10 साल तक बच्चों के साथ घिनौना काम
2010 से 2020 के बीच इन बच्चों के साथ कुकर्म कर इनके वीडियो बनाकर ऑनलाइन बेचे गए. बांदा, चित्रकूट और आसपास के जिलों में वारदात को अंजाम दिया गया. 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने राम भवन और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था मामला. दोषियों के घर से बरामद नगदी को पीड़ितों को बराबर बांटने का आदेश भी कोर्ट ने दिया.
About the Author
प्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन …और पढ़ें


