फिर बोतल से बाहर आया राहुल गांधी की नागरिकता का जिन्न, क्या वे ब्रिटिश? लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

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लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. राहुल से जुड़े दोहरी नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की अर्जी खारिज कर दी थी. याचिकाकर्ता ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीएनएस, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं.

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राहुल गांधी

लखनऊ. यूपी की रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. लखनऊ हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता विवाद पर केंद्र सरकार से रिकार्ड तलब किया है. राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार से संबंधित केस फाइल तलब की है. अदालत भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है. याची ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट लखनऊ के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है.

क्या है मांग

इस आदेश के जरिए एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की अर्जी खारिज की थी. स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता से जुड़े मुद्दे का फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने की मांग की है. याची ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ बीएनएस, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं.

अगली सुनवाई कब
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से भी पूछा कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दी गई शिकायत पर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है. याची ने राहुल गांधी के खिलाफ पहले रायबरेली की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. बाद में याची ने इस मामले को रायबरेली से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कराया था. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ही ‘रॉल विंची’ हैं.

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Priyanshu Gupta

Priyanshu has more than 10 years of experience in journalism. Before News 18 (Network 18 Group), he had worked with Rajsthan Patrika and Amar Ujala. He has Studied Journalism from Indian Institute of Mass Commu…और पढ़ें

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