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सीजेआई ने सूर्यकांत उच्च न्यायालयों से कहा कि वे तेजाब हमले के मामलों में मुकदमों की निगरानी का कार्य उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को सौंपें, जो निचली अदालतों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं.
सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने तेजाब हमले के मामलों पर सुनवाई की. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे देश में तेजाब हमले के मामलों का तेजी से निपटारा करने के वास्ते निचली अदालतों के लिए समयसीमा तय करें. भारत के प्रधान न्यायधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तेजाब हमले के मामलों के लंबित होने और वर्तमान स्थिति के बारे में कई उच्च न्यायालयों द्वारा दायर की गईं स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि इस मामले में एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें
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